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उत्तराखंडः छात्रवृत्ति घोटाले की सीबीआई जांच से सरकार का इनकार, हाईकोर्ट ने मांगा 10 दिन में जवाब

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नैनीताल हाईकोर्ट

नैनीताल| समाज कल्याण विभाग में हुए चर्चित छात्रवृत्ति घोटाले पर हाईकोर्ट सख्त है. बुधवार को हुई सुनवाई में सीबीआई जांच को लेकर हाईकोर्ट द्वारा उठाए गए सवाल पर सरकार ने कोर्ट में कहा है कि इस मामले पर सीबीआई से जांच अब नहीं कराई जा सकती क्योंकि एसआईटी 77 प्रतिशत से ज्यादा जांच पूरी कर चुकी हैं और 6 महीने के भीतर जांच पूरी कर ली जाएगी.

हाईकोर्ट राज्य सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ जिसके बाद कोर्ट ने इस मामले पर सरकार, राज्य के मुख्य सचिव व एसआईटी प्रमुख को आदेश दिया है कि वे शपथ पत्र के साथ जवाब दाखिल करें.

भाजपा नेता और राज्य आंदोलनकारी रविन्द्र जुगरान ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा है कि समाज कल्याण विभाग में छात्रवत्ति बांटने में करोड़ों का घोटाला किया गया है.

याचिका में कहा गया है शिकायत के बाद विभाग ने जांच करवाई और जांच कमेटी ने कोई घोटाला न होने की रिपोर्ट शासन को भेज दी. बाद में शासन ने खुद जांच कर इसमें बड़ा घोटाला होने की बात कही.

याचिका में कहा गया है कि इस मामले में शासन ने एसआईटी से जांच करवाने का निर्णय लिया मगर आज तक किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई.

एक ही स्थान पर कई खातों को खुलवाकर इन खातों मे एक ही मोबाइल नम्बर दर्शाया गया है. याचिकाकर्ता ने कोर्ट से मांग की है की इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की जाए.

याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट इस मांग पर सरकार से स्पष्टीकरण मांगा था. बुधवार को सुनवाई में सरकार ने एसआईटी जांच जल्द ही पूरी होने की बात तो कही है यह भी बताया कि अब तक कई अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज किया है तो कई संस्थानों ने पैसा भी वापस जमा किया है.

साभार-न्यूज़ 18

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