आपके पास भी राशन कार्ड है तो यह खबर आपके लिए अहम है. ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार के कुछ नियमों के तहत आपको राशन कार्ड सरेंडर करना पड़ सकता है. अगर आपने इन नियमों को नजरअंदाज किया, तो यह आप पर भारी पड़ सकता है क्योंकि ऐसे में आपको कानूनी कार्रवाई का सामना करना होगा. आइए जानते हैं इसके बारे में-
कोरोना वायरस महामारी के दौरान केंद्र सरकार ने कम आय वाले परिवारों को फ्री में राशन देना शुरू किया था. अब सरकार को पता चला है कि कई राशन कार्ड होल्डर इसके पात्र नहीं हैं, लेकिन तब भी मुफ्त राशन का लाभ उठा रहे हैं और जो लोग इस योजना के पात्र हैं, उन्हें लाभ नहीं मिल रहा है.
ऐसे में सरकार ने अपात्र लोगों को तुरंत अपना राशन कार्ड सरेंडर करने को कहा है. रिपोर्ट्स के अनुसार, अगर अपात्र लोग राशन कार्ड को सरेंडर नहीं करते हैं, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
नियम के अनुसार, अगर किसी के पास 100 वर्ग मीटर से ज्यादा का प्लॉट, फ्लैट या घर, कार या ट्रैक्टर, गांव में दो लाख से ज्यादा की पारिवारिक आय और शहर में तीन लाख से ज्यादा की आय है, तो उन्हें अपना राशन कार्ड तहसील और डीएसओ ऑफिस में सरेंडर करना होगा.
मालूम हो कि केंद्र सरकार ने राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की आखिरी तारीख 30 जून 2022 तय की है. पहले इसकी आखिरी तारीख 31 मार्च 2022 थी. इस तारीख तक आपको आधार को राशन कार्ड से लिंक करना होगा.

राशन कार्ड के इन नियम की अनदेखी आप पर पड़ सकती है भारी
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