यूपी सरकार ने ‘लव जिहाद’ के अध्यादेश को दी मंजूरी, सजा के साथ देना होगा 25 हजार जुर्माना

लखनऊ| यूपी मंत्रिमंडल ने तथाकथित ‘लव जिहाद’ की घटनाओं को रोकने के लिए एक अध्यादेश को मंजूरी दे दी. इसके तहत विवाह के लिए छल, कपट, प्रलोभन या बलपूर्वक धर्मांतरण कराए जाने पर अधिकतम 10 वर्ष कारावास और जुर्माने की सजा का प्रावधान है.

राज्य सरकार के प्रवक्ता एवं कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में ‘उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020’ को मंजूरी दे दी गई.

इसके अलावा सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि इस अध्यादेश के तहत ऐसे धर्म परिवर्तन को अपराध की श्रेणी में लाया जाएगा जो छल, कपट, प्रलोभन, बलपूर्वक या गलत तरीके से प्रभाव डालकर विवाह या किसी कपट रीति से एक धर्म से दूसरे धर्म में लाने के लिए किया जा रहा हो. उन्होंने बताया कि इसे गैर जमानती संज्ञेय अपराध की श्रेणी में रखने और उससे संबंधित मुकदमे को प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट की न्यायालय में विचारणीय बनाए जाने का प्रावधान किया जा रहा है.

इससे पहले लव जिहाद के कड़े कानून की आवश्यकता पर जोर देते हुए कानून मंत्री बृजेश पाठक ने कहा था कि राज्य में ऐसे मामलों में वृद्धि हुई है, जो सामाजिक शर्मिंदगी और दुश्मनी का कारण बने हैं. इन मामलों से माहौल खराब हो रहा है इसलिए एक सख्त कानून समय की जरूरत है. पिछले महीने जौनपुर और देवरिया में हुए उपचुनावों के लिए रैलियों को संबोधित करते हुए योगी ने कहा था कि उनकी सरकार ‘लव जिहाद’ से निपटने के लिए एक कानून लेकर आएगी.



मुख्य समाचार

राशिफल 22-09-2025: शारदीय नवरात्रि के पहले दिन क्या कहते है आपके सितारे, जानिए

मेष-: आज के दिन प्रेम संबंध अच्छी सिचूऐशन में...

Topics

More

    UKSSSC PAPER LEAK: बेरोजगार संघ का दावा, परीक्षा से पहले मिल चुका था पूरा सेट

    आज (रविवार को) उत्तराखंड में UKSSSC द्वारा आयोजित स्नातक...

    ट्रम्प की नजर अफगानिस्तान के बगराम एयरफील्ड पर, इसलिए है जरुरी

    अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वह...

    Related Articles