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उत्तराखंड हाई कोर्ट ने कैबिनेट मंत्री यतीश्वरानंद को जारी किया अवमानना नोटिस, जानें पूरा मामला

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उत्तराखंड हाई कोर्ट नैनीताल

नैनीताल|उत्तराखंड हाईकोर्ट ने धामी सरकार के कैबिनेट मंत्री यतीश्वरानंद को अवमानना नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने कैबिनेट मंत्री को 24 घंटे के भीतर नोटिस सर्व करने के साथ 3 हफ्तों में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है.

दरअसल, यतीश्वरानंद गुरुकुल महासभा हरिद्वार के मंत्री पद पर थे, लेकिन 30 जून 2018 को महासभा ने उनको पद से हटाते हुए उनकी सदस्यता भी खत्म कर दी थी. इस आदेश को यतीश्वरानंद ने हाईकोर्ट में चुनौती दी तो कोर्ट ने यतीश्वरानंद की याचिका खारिज कर दी. तब यतीश्वरानंद ने स्पेशल अपील की, कोर्ट ने इसे भी रद्द कर दिया था.

आरोप है कि उत्तराखण्ड सरकार में कैबिनेट मंत्री बनने के बाद रजिस्ट्रार से महासभा के आदेश को 31 अगस्त 2021 को निरस्त करवा दिया.

इस आदेश को गुरुकुल महासभा हरिद्वार ने हाईकोर्ट में चुनौती दी, जिस पर कोर्ट ने रजिस्ट्रार की कार्रवाई पर रोक लगा दी.

अब महासभा द्वारा दाखिल अ‌वमानना याचिका में कहा गया है कि यतीश्वरानंद खुद को गुरुकुल महासभा का मंत्री बता रहे हैं और गलत प्रचार कर रहे हैं. आज मामले को सुनने के बाद जस्टिस मनोज तिवाड़ी ने मंत्री यतीश्वरानंद को नोटिस जारी कर दिया है.

गुरुकुल महासभा के वकील परीक्षित सैनी ने बताया कि मंत्री द्वारा भ्रामक प्रचार के खिलाफ कोर्ट को जानकारी दी गई, क्योंकि कोर्ट ने पहले ही उनके खिलाफ आदेश पारित कर दिया गया था.

लेकिन तब भी खुद को यतीश्वरानंद गुरुकुल सभा का मंत्री बता रहे थे. अब कोर्ट ने नोटिस जारी किया है और यतीश्वरानंद के जवाब का इंतजार है. उसके बाद उनके जवाब का प्रतिउत्तर कोर्ट में दाखिल किया जाएगा.

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