सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हाथरस भगदड़ मामला, दाखिल की गई याचिका

हाथरस| यूपी के हाथरस में मंगलवार को सत्संग के दौरान हुई भगदड़ में अब तक 134 लोगों की मौत हो चुकी है. अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है. कोर्ट में दाखिल की गई याचिका में मंगलवार को हाथरस में हुई घटना की जांच की मांग करते हुए घटना के लिए जिम्मेदार लोगों और अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है.

याचिका में इस घटना की जांच के लिए पांच सदस्य की कमेटी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में बनाए जाने की मांग करते हुए इस मामले मे यूपी सरकार से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने की मांग की गई है. सुप्रीम कोर्ट के वकील विशाल तिवारी की ओर से दाखिल की गई याचिका में ऐसे समारोह के आयोजनों के लिए एक गाइडलाइन बनाने की भी मांग की गई है.

वहीं, इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी याचिका दाखिल की गई है. अधिवक्ता गौरव द्विवेदी ने चीफ जस्टिस अरुण भंसाली को लेटर पिटीशन भेजा है. लेटर पिटीशन में पूरी घटना की सीबीआई या न्यायिक जांच कराए जाने की मांग की गई है. पूरे मामले की जांच स्पेशल इंस्टिगेटिव एजेंसी से कराए जाने का आदेश दिए जाने की भी मांग की गई है. हादसे में घायलों और मृतकों के परिजनों पर उचित मुआवजा दिए जाने की भी मांग की गई है.

मुख्य समाचार

PM मोदी का INDIA गठबंधन पर तंज: “थरूर और केरल CM की मौजूदगी से कईयों की नींद उड़ गई”

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को केरल की राजधानी...

NIA रिपोर्ट: पहलगाम हमले के पीछे पाकिस्तान सेना, ISI और लश्कर-ए-तैयबा का गठजोड़!

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार,...

पहलगाम हमले के बाद बिलावल भुट्टो का कबूलनामा: “पाकिस्तान का अतीत कोई रहस्य नहीं”

पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने...

विज्ञापन

Topics

More

    PM मोदी का INDIA गठबंधन पर तंज: “थरूर और केरल CM की मौजूदगी से कईयों की नींद उड़ गई”

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को केरल की राजधानी...

    NIA रिपोर्ट: पहलगाम हमले के पीछे पाकिस्तान सेना, ISI और लश्कर-ए-तैयबा का गठजोड़!

    राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार,...

    केदारनाथ में मुख्य सेवक भंडारा में सीएम धामी ने श्रद्धालुओं को वितरित किया प्रसाद

    शुक्रवार को विश्व प्रसिद्ध ग्यारहवें ज्योर्तिलिंग श्री केदारनाथ धाम...

    Related Articles