इसरो जासूसी कांड के आरोपोयों को सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका, अग्रिम जमानत याचिका रद्द

इसरो जासूसी कांड में केरल हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत पा चुके चार आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने 1994 के इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जासूसी मामले में वैज्ञानिक नंबी नारायणन को कथित रूप से फंसाने के एक मामले में एक पूर्व पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) सहित चार व्यक्तियों को अग्रिम जमानत देने के केरल हाईकोर्ट के आदेश को शुक्रवार को रद्द कर दिया.

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एम आर शाह और जस्टिस सी टी रविकुमार की पीठ ने मामले को हाईकोर्ट को वापस भेज दिया और उसे इस मुद्दे पर चार सप्ताह के भीतर फैसला करने का निर्देश दिया. पीठ ने कहा, ‘ये सभी अपीलें स्वीकार की जाती हैं.

हाईकोर्ट द्वारा पारित अग्रिम जमानत देने के आदेश को रद्द किया जाता है. सभी मामलों को हाईकोर्ट को वापस भेजा जाता है ताकि वह उनके गुणदोष के आधार पर नए सिरे से फैसला कर सके. इस अदालत ने किसी भी पक्ष के लिए गुणदोष पर कोई टिप्पणी नहीं की है.

सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा, ‘अंतत: हाईकोर्ट को ही आदेश पारित करना है. हम हाईकोर्ट से अनुरोध करते हैं कि वह इस आदेश की तारीख से चार सप्ताह के भीतर अग्रिम जमानत याचिकाओं पर जल्द से जल्द फैसला करे.’ शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट की रजिस्ट्री को आज से एक सप्ताह के भीतर संबंधित पीठ के समक्ष जमानत याचिकाओं को अधिसूचित करने का निर्देश दिया.

शीर्ष अदालत ने कहा, ‘तब तक एक अंतरिम व्यवस्था के तहत और अधिकारों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, यह निर्देश दिया जाता है कि पांच सप्ताह की अवधि के लिए और जब तक कि हाईकोर्ट द्वारा जमानत अर्जियों पर हिरासत के संबंध में अंतिम फैसला नहीं किया जाता, प्रतिवादियों को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, जो कि जांच में सहयोग के अधीन होगा.’










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