लक्षद्वीप से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लोक सभा सांसद मोहम्मद फैजल की लोक सभा सदस्यता रद्द कर दी गई है। उन्हें लोक सभा सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया है.
उन्हें अदालत द्वारा हत्या के प्रयास के मामले में दोषी ठहराए जाने और 10 साल की कैद की सजा मिलने के बाद भारत के संविधान के अनुच्छेद 102 (1) (ई ) के प्रावधानों एवं जनप्रतिनिधि कानून, 1951 की धारा 8 के तहत लोक सभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराया गया है.
लोकसभा सचिवालय ने कहा कि कवारत्ती सेशन कोर्ट ने लोकसभा सदस्य मोहम्मद फैजल को 10 साल की सजा सुनाई है. इसके बाद उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है. मामले से जुड़े वकीलों ने कहा कि कवरत्ती में जिला और सत्र न्यायालय ने 2009 में उनके खिलाफ दर्ज हत्या के प्रयास के मामले में दोषियों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया.
वकीलों के अनुसार, सांसद और अन्य लोगों ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पीएम सईद के दामाद पदनाथ सालेह पर तब हमला किया, जब वे 2009 के लोकसभा चुनाव के दौरान एक राजनीतिक मुद्दे पर हस्तक्षेप करने के लिए उनके पड़ोस में पहुंचे थे.
बता दें कि 2013 में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चार्जशीट किए गए सांसदों और विधायकों को दोष सिद्ध होने पर तुरंत अपील करने के लिए तीन महीने दिए बिना सदन की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा.

लक्षद्वीप सांसद मोहम्मद फैजल की लोकसभा सदस्यता रद्द, हत्या के प्रयास में 10 साल की सजा
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