उत्तराखंड के सरकारी कर्मियों के लिए बड़ी खबर है. सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए आचरण नियमों को सख्ती से लागू करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है. अब कोई भी राज्य कर्मचारी 5 हजार रुपए से अधिक की संपत्ति या सामान बिना पूर्व सूचना के नहीं खरीद सकेगा. इस संबंध में मुख्य सचिव ने सभी विभागों को स्पष्ट आदेश जारी कर दिए हैं.
मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने निर्देश दिए हैं कि राज्य कर्मचारी अगर 5000 रुपये से अधिक की कोई वस्तु, संपत्ति या कीमती सामान खरीदना चाहते हैं, तो उन्हें इसकी पूर्व सूचना संबंधित विभाग को देनी होगी. यह आदेश उत्तराखंड सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली के तहत जारी किया गया है. नियमावली का पालन कराने के लिए सचिव, विभागाध्यक्ष और जिलाधिकारी को निर्देश दिए गए हैं.
मुख्य सचिव कार्यालय से जारी आदेश में सचिवों, विभागाध्यक्षों और सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से इस नियम का सख्ती से पालन कराएं. आदेश में कहा गया है कि नियमों के बावजूद कई कर्मचारी जानकारी दिए बिना संपत्ति खरीद रहे हैं, जो नियमों का उल्लंघन है. प्रशासन की ओर से इसे गंभीरता से लागू किया जायेगा.
