हाफिज सईद को मिली 78 साल की सजा! यूएन ने दी जानकारी

मुंबई आतंकवादी हमले का सरगना और प्रतिबंधित संगठन जमात-उद-दावा का प्रमुख हाफिज सईद पाकिस्तान सरकार की हिरासत में है. वो आतंकवाद के सात मामलों में दोषी करार दिए जाने के बाद 78 वर्ष के कारावास की सजा काट रहा है. संयुक्त राष्ट्र ने अपनी नई सूचना में इस बात की जानकारी दी है.

दिसंबर में भारत ने पाकिस्तान से संयुक्त राष्ट्र की ओर से प्रतिबंधित आतंकवादी सईद को प्रत्यर्पित करने के लिए कहा था, जो आतंकवाद के अलग-अलग मामलों में भारत में वांटेड है.

UNSC की प्रतिबंध समिति की संशोधित सूचना में कहा गया है कि अल-कायदा प्रतिबंध समिति की ओर से सईद को दिसंबर 2008 में वैश्विक आतंकवादी घोषित किया गया. इसके बाद सईद 12 फरवरी 2020 से पाकिस्तान सरकार की हिरासत में है. वो आतंकवाद के वित्तपोषण के सात मामलों में दोषी करार दिए जाने के बाद 78 वर्ष के कारावास की सजा काट रहा है.

इससे पहले भारतीय विदेश मंत्रालय ने बीते महीने पाकिस्तान से हाफिज सईद के प्रत्यर्पण का अनुरोध किया था. इस पर विशेषज्ञों का कहना था कि भारत और पाकिस्तान के बीच इस प्रकार के प्रत्यर्पण के लिए कोई औपचारिक संधि नहीं है. बावजूद इसके दोनों देश चाहे तो मानवता के खिलाफ होने वाली आतंकवादी घटनाओं को रोकने के लिए इस प्रकार के आतंकवादियों पर प्रत्यर्पण के जरिए अंकुश लगा सकते हैं.

हालांकि, इस पर पाकिस्तान ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उसे प्रतिबंधित जमात-उद-दावा (JDU) के प्रमुख हाफिज मुहम्मद सईद के प्रत्यर्पण के लिए भारत से अनुरोध मिला है, लेकिन वह इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकता है क्योंकि दोनों देशों के बीच इस संबंध में कोई समझौता नहीं है.



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