पाकिस्तान: सुप्रीमकोर्ट से इमरान खान और शाह महमूद कुरेशी को राहत, सिफर मामले में मिली जमानत

इस्लामाबाद|….. शुक्रवार को पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने सिफर मामले में पूर्व प्रधान मंत्री इमरान खान और पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरेशी की जमानत को मंजूरी दे दी. अदालत ने प्रत्येक को 1 मिलियन रुपये के ज़मानत बांड जमा करने का निर्देश दिया.

यह आदेश न्यायमूर्ति सरदार तारिक मसूद की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ द्वारा जारी किया गया था जिसमें न्यायमूर्ति अतहर मिनल्लाह और सैयद मंसूर अली शाह शामिल थे.

सिफर मामला एक राजनयिक दस्तावेज़ से संबंधित है, जिसके बारे में संघीय जांच एजेंसी के आरोप पत्र में आरोप लगाया गया है कि इमरान ने इसे कभी वापस नहीं किया. पीटीआई लंबे समय से मानती रही है कि दस्तावेज़ में इमरान को प्रधान मंत्री पद से हटाने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर से धमकी दी गई थी.

मुख्य समाचार

विज्ञापन

Topics

More

    तमिलनाडु ने इलेक्ट्रॉनिक घटक निर्माण योजना शुरू की, 3.52 अरब डॉलर का निवेश लक्ष्य

    तमिलनाडु सरकार ने राज्य में इलेक्ट्रॉनिक घटक निर्माण को...

    ओडिशा सरकार का बड़ा ऐलान: 4 बड़े अस्पतालों के लिए ₹9,200 करोड़ की सौगात

    ओडिशा सरकार ने राज्य के चार प्रमुख चिकित्सा संस्थानों...

    Related Articles