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पाबंदी: आज से सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन, बनाने या बेचने पर होगी 7 साल की सजा

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आज 1 जुलाई से केंद्र सरकार ने पर्यावरण और स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला लिया है. आज पूरे देश भर में सिंगल यूज प्लास्टिक बैन करने का एलान किया है. सिंगल यूज प्लास्टिक यानी प्लास्टिक से बनी चीजें, जिनका एक ही बार इस्तेमाल होता है.

इसे देखते हुए पैक्ड फ्रूट जूस और डेयरी प्रोडक्ट बेचने वाली एफएमसीजी और एग्रो फूड कंपनियां पेपर स्ट्रॉ इस्तेमाल करने लगी हैं. बैन किए गए प्रोडक्ट बनाने या बेचने पर 7 साल की जेल और 1 लाख तक का जुर्माना लगाया जाएगा. इसमें सबसे पहले प्लास्टिक के वे स्ट्रॉ हैं जो हर एक जूस या नारियल पानी की दुकान पर नजर आते हैं.

कोई भी पेय पदार्थ जिसे पीने के लिए प्लास्टिक के स्ट्रॉ का इस्तेमाल होता है उस स्ट्रॉ पर 1 जुलाई से प्रतिबंध लग जाएगा. केंद्र सरकार की ओर से देश भर में सिंगल यूज प्लास्टिक के लगभग 19 ऐसे आइटम हैं जिन्हें प्रतिबंधित किया जा रहा है. इन आइटम के इस्तेमाल पर पूरी तरीके से प्रतिबंध रहेगा और अगर किसी को इनका इस्तेमाल करते हुए पाया जाता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

सिंगल यूज प्लास्टिक से बनी चीजों में वे चीजें शामिल हैं जिन्हें एक बार इस्तेमाल करके फेंक दिया जाता है जिसमें प्लास्टिक के स्ट्रॉ, इयरबड्स, गुब्बारों में लगने वाली प्लास्टिक की स्टिक, सजावट में इस्तेमाल होने वाला थर्माकोल, आइसक्रीम स्टिक, कैंडी स्टिक, प्लास्टिक के कप, प्लास्टिक के झंडे, प्लास्टिक की चाकू-छुरी, ट्रे, प्लास्टिक की मिठाई के डिब्बे, शादी के कार्ड पर इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक शीट, मिठाई के डिब्बे पर इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक शीट, सिगरेट के पैकेट पर लगी प्लास्टिक की पन्नी आदि जैसे करीब 19 आइटम हैं जिन पर 1 जुलाई से प्रतिबंध लगाया जा रहा है.

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