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दिल्ली सीएम पर हमले वाले आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज

दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला करने आरोपी के खिलाफ एक्शन हो चुका है. बताया जा रहा है कि युवक पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109 यानी हत्या के प्रयास का मामला दर्ज हुआ है. इसके तहत 10 साल तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान है. आरोपी की पहचान गुजरात के राजकोट निवासी 41 वर्षीय राजेश खिमजी के रूप में हुई है. वह रिक्शा चलाने का काम करता है. फिलहाल उसे हिरासत में ले लिया गया है और आज ही उसे कोर्ट में पेश किए जाने की तैयारी है.

हमले से पहले आरोपी की हरकतें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गईं. वायरल वीडियो में राजेश 19 अगस्त को मुख्यमंत्री के शालीमार बाग स्थित निवास के बाहर रेकी करता हुआ नजर आ रहा है. बताया जा रहा है कि वह पिछले 24 घंटों से सीएम रेखा गुप्ता की गतिविधियों पर नजर रखे हुए था.

दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हर दिन अपने आवास पर जनसुनवाई करती हैं और हजारों लोग उनसे मिलने आते हैं. उन्होंने घटना को बेहद निंदनीय बताया. वर्मा के मुताबिक, आरोपी पहले दिन से ही मुख्यमंत्री के घर के आसपास घूम रहा था. यहां तक कि उसने रात भी दिल्ली में सिविल लाइंस इलाके में बिताई थी.

वर्मा ने बताया कि आरोपी जब मिलने आया तो उसके पास कोई कागज या आवेदन नहीं था. जैसे ही वह मुख्यमंत्री के पास पहुंचा, उसने अचानक हमला कर दिया. इस दौरान सीएम रेखा गुप्ता के हाथ, पैर और सिर में चोटें आईं. उन्हें सीएम हाउस पर ही मेडिकल टीम ने प्राथमिक इलाज दिया.

राजेशभाई खीमजी के घर जब राजकोट पुलिस पहुंची तो उसकी मां ने बेटे का बचाव किया. उन्होंने कहा कि उनका बेटा पशु प्रेमी है और सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली में आवारा कुत्तों को पकड़ने के आदेश से वह आहत था. मां के मुताबिक, इसी वजह से वह दिल्ली गया था और तनाव में यह कदम उठा बैठा.

हमले की खबर मिलते ही दिल्ली के मुख्य सचिव और कई मंत्री सीएम आवास पहुंचे और उनका हालचाल जाना. इस घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट हो गई हैं. पुलिस आरोपी से पूछताछ कर यह जानने की कोशिश कर रही है कि उसके पीछे कोई और मकसद या संगठन तो नहीं था.

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