सीएम केजरीवाल के भोजन और इंसुलिन वाली याचिका पर कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित, 22 अप्रैल को होगी सुनवाई

रीउज ऐवन्यू कोर्ट ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनावाई को लेकर फैसला सुरक्षित रख लिया है. उनके भोजन और इंसुलिन वाली याचिका पर अब सोमवार यानि 22 अप्रैल को निर्णय सुनावई होगी. इस दौरान केजरीवाल के वकील ने दलील दी कि अर्जी पर किसी तरह के जवाब की कोई जरूरत नहीं है.

दूसरी ओर ईडी ने कहा कि एम्स के डॉक्टर को केजरीवाल की सेहत की जांच करने दी जाए. इस पर केजरीवाल के वकील का कहना है कि हमको ईडी की सलाह की आवश्यकता नहीं है. ईडी का इस मामले से किसी तरह का लेना देना नहीं है. केजरीवाल के वकील ने कहा कि सीएम केजरीवाल के खाने को तीन बार जांचा जाता है तब उनको खाने के लिए दिया जाता है.

दिल्ली सीएम के वकील ने कहा कि अदालत को जेल प्राधिकरण से पूछना होगा कि ईडी को केजरीवाल के खाने की एक-एक जानकारी किस प्राधिकरण के तहत दी गई. जेल प्राधिकरण ने किस अधिकार के तहत अदालत की ओर से सुझाए गए डाइट के बाहर का खाना क्यों केजरीवाल को देने दिया. इस पर जेल प्राधिकरण ने अदालत के समक्ष कहा कि जब केजरीवाल को जेल में लाया तब वे पहले से इंसुलिन ले रहे थे. मगर उसे खुद बंद कर दिया गया था.

दूसरी ओर जेल प्राधिकरण का कहना है कि केजरीवाल को घर से बना खाना देने की किसी तरह की शर्त नहीं थी. वे डाइट को फॉलो नहीं कर रहे हैं. इस दौरान एम्स के डॉक्टरों से भी राय मिली. इसके तहत उन्हें आम से परहेज करना होगा. जेल मैनुअल के तहत घर का बना हुआ खाना कैदी को नहीं दिया जा सकता है.

ये तब संभव है जब कोर्ट की विशेष इजाजत मिले. प्राधिकारण का कहना है कि हमारा सुझाव है कि एम्स की रिपोर्ट के अनुसार, घर का बना खाना बना होना चाहिए. अगर ऐसा नहीं होता है तो हमें इसके लिए सुझाव देना होगा. जेल मैनुअल के तहत घर का बना खाना नहीं होना चाहिए.







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