बिहार विधानसभा चुनाव: वोटर लिस्ट अपडेट करने के लिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया शुरू

बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. वोटर लिस्ट अपडेट करने के लिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है. शनिवार को चुनाव आयोग ने ये जानकारी दी. आयोग ने कहा कि प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत ही हो रही है. इस कार्यवाही का उद्देश्य हर पात्र नागरिक को मताधिकार देना है. आयोग ने बताया कि इस प्रोसेस में हर एक राजनीतिक दलों की भागीदारी सुनिश्चित की गई है, जिससे कोई भी एक तरफा कार्रवाई का आरोप न लगे.

चुनाव आयोग ने कहा कि संविधान सर्वोच्च है. देश के हर एक नागरिक, राजनीतिक दलों और खुद चुनाव आयोग को इसका पालन करना होता है. संविधान के अनुच्छेद 326 के अनुसार, देश के वही नागरिक मतदाता बनने के योग्य हैं, जो 18 साल के हो गए हैं और उस निर्वाचन क्षेत्र के निवासी हैं. SIR प्रक्रिया चलाई जा रही है, सफलतापूर्वक बिहार में शुरू हो चुकी है.

इस प्रक्रिया में हर एक मतदाता की पात्रता की जांच हर एक राजनीतिक दलों की मौजूदगी के साथ की जा रही है. ताकि ये सुनिश्चित की जा सके कि केवल योग्य नागरिकों का नाम मतदाता सूची में दर्ज हो. आयोग ने बताया कि उसके पास पहले से 77,895 बीएलओ काम कर रहे हैं, 20,603 नए मतदान केंद्रों के लिए अतिरिक्त बीएलओ की नियुक्ति की जा रही है.

क्या करना होगा आपको?
बीएलओ इस अभियान के तहत घर-घर जाकर लोगों को एक फोर्म देंगे. इसमें वोटर्स के नाम, फोटो, पता, एपिक नंबर, जन्मतिथि, आधार नंबर. माता-पिता और अभिभावक के नाम आदि की जानकारी होगी. वोटर्स को अपना नया फोटो लगाना होगा और जन्म से जुड़े दस्तावेज देने होंगे. फॉर्म भरकर बीएलओ को वापस करना होगा. साथ ही आपको अपनी पहचान प्रूव करने के लिए दस्तावेज देने होंगे. ये काम चाहें तो ऑनलाइ भी कर सकते हैं. फॉर्म भरने के बाद इसे बीएलओ को वापस करना होगा. इसके साथ अपनी पहचान को सत्यापित करने के लिए मांगे गए दस्तावेज देने होंगे. आप यह काम ऑनलाइन भी कर सकते हैं.

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