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नोएडा और ग्रेटर नोएडा में GRAP का चौथा चरण लागू , जानिए किसको मिली छूट-किस पर पाबंदी

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राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर दिन पर दिन गंभीर होता जा रहा है. दिल्ली और उससे सटे इलाकों खासकर नोएडा और ग्रेटर नोएडा में तो बुरे हालात हैं. यहां वायु प्रदूषण का स्तर लगातार गंभीर श्रेणी में बना हुआ है.

यहां लोगों को कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. ऐसे में नोएडा और ग्रेटर नोएडा में GRAP का चौथा चरण लागू कर दिया गया है. इसके तहत गौतमबुद्ध नगर के डीएम ने कई तहत की पाबंदियां लागू कर दी हैं, साथ ही वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए 6 सेक्टर मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कर दी है.

आइये जानते हैं कि नोएडा-ग्रेटर नोएडा में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए डीएम ने क्या निर्णय लिए.. क्या पाबंदियां लागू कर दी गई हैं और किन्हें छूट दी…

पाबंदियां..

-दिल्ली के बाहर से आने वाले सभी ट्रकों के प्रवेश पर पाबंदी
-एनसीआर में उद्योगों पर पाबंदी
-दिल्ली में पंजीकृत मध्यम व भारी डीजल संचालित माल वाहनों पर प्रतिबंध-पीएनजी ईंधन की सुविधा नहीं है और सरकार द्वारा अधिकृत सूची से बाहर के ईंधन का उपयोग किया जा रहा है, तो रोक लगेगी
-निर्माण व विध्वंस गतिविधियों पर रोक
-फ्लाईओवर, राजमार्ग, पुल व पाइपलाइन समेत अन्य गतिविधियों पर रोक

किसे छूट…
-जरूरी सामान और सीएनजी व इलेक्ट्रिक ट्रकों पर पाबंदी से छूट
-जरूरी सामान वाले वाहनों को छूट मिलेगी
-दूध, डेयरी उत्पादों और मेडिकल उपकरणों से जुड़े उद्योगों को छूट
-एनसीआर राज्य सरकारें सार्वजनिक, निगम और निजी दफ्तरों में 50 फीसदी क्षमता के साथ घरों से काम करने की छूट

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