रात 10 से सुबह 6 बजे तक कहीं भी न बजे लाउडस्पीकर: कर्नाटक हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

कर्नाटक हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को धार्मिक स्थलों, पब और रेस्तराओं सहित कहीं भी रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है. 

चीफ जस्टिस रितु राज अवस्थी और जस्टिस अशोक एस. किनागी की डिविजन बेंच ने अथॉरिटीज को आदेश दिया है कि वे एक अभियान चलाएं और लाउडस्पीकरों के बेजा इस्तेमाल पर रोक लगाई जाए.

अदालत ने कहा, ‘अथॉरिटीज को आदेश दिया जाता है कि वे जरूरी ऐक्शन लें. लाउडस्पीकर आदि का गलत इस्तेमाल न हो. रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच तय डेसिबल से अधिक आवाज में कोई भी यंत्र नहीं बजना चाहिए.’

संबंधित याचिका पर पिछली सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया था कि अधिकारियों ने कुछ प्रतिष्ठानों और धार्मिक स्थलों को लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करने के लिए अवैध रूप से ‘‘स्थायी लाइसेंस’’ दिया था. हालांकि, सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम और पुलिस अधिनियम के तहत ऐसा कोई लाइसेंस नहीं दिया गया है.

कोर्ट ने अब इस मामले की सुनवाई तीन सप्ताह के बाद करने का फैसला लिया है.

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