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उमेश पाल मामला में कोर्ट ने सुनाई सजा, माफिया अतीक अहमद को उम्रकैद

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प्रयागराज| उमेश पाल अपहरण मामले में माफिया अतीक अहमद, उसके करीबी शौकत हनीफ, दिनेश पासी को जिला न्यायालय की एमपी एमएलए विशेष न्यायाधीश डॉक्टर दिनेश चंद्र शुक्ला ने उम्रकैद की सजा सुनाई है.

हालांकि अतीक के भाई को कोर्ट ने दोषमुक्त कर दिया है. विशेष अदालत ने आईपीसी की धारा 364 ए के तहत दोषी करार दिया था. विशेष अदालत ने बाकी सभी आरोपियों को इस मामले में दोषमुक्त कर दिया है. अतीक के भाई अशरफ को भी कोर्ट ने दोषमुक्त करार दिया है.

बता दें, अतीक अहमद करीब चार दशकों से अपराध की दुनिया में सक्रिय है. उसके खिलाफ 100 से ज्यादा मामले दर्ज हैं, लेकिन यह पहला मामला है, जिसमें अतीक को सजा मिली है.

बता दें, 2004 में राजू पाल की हत्या कर दी गई थी. इस हत्याकांड के एक मात्र गवाह उमेश पाल का 2006 में अपहरण कर लिया गया था. पुलिस ने इस मामले में 11 लोगों को आरोपी बनाया था, जिसमें माफिया अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ भी शामिल था. उमेश पाल की बीती फरवरी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इसका आरोप भी अतीक अहमद पर है.

अतीक अहमद 2019 से गुजरात की साबरमती जेल में बंद था. उसे सोमवार को सड़क के रास्ते प्रयागराज की नैनी जेल लाया, जहां उसे स्पेशल सेल में रखा गया. अतीक के बैरक की निगरानी सीसीटीवी के माध्यम से सीधे लखनऊ मुख्यालय द्वारा की जा रही है. अतीक अहमद व उसके भाई को मंगलवार को कड़ी सुरक्षा के बीच अदालत पहुंचाया गया.

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