नागरिकता से पहले वोटर सूची में नाम होने पर सोनिया गांधी पर कोई मामला नहीं, अदालत ने दी राहत

दिल्ली की एक अदालत ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के खिलाफ उस आरोप में कोई कार्रवाई करने से इनकार कर दिया है जिसमें कहा गया था कि उनका नाम भारतीय मतदाता सूची में उनकी नागरिकता प्राप्त करने से तीन साल पहले जुड़ा था। अदालत ने इस मामले में कोई कानूनी आधार न पाते हुए याचिका खारिज कर दी।

यह याचिका वकील विकास त्रिपाठी द्वारा दायर की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि सोनिया गांधी का नाम 1980 में दिल्ली के न्यू दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में जोड़ा गया था, जबकि उन्होंने भारतीय नागरिकता अप्रैल 1983 में प्राप्त की थी। याचिकाकर्ता ने इसे धोखाधड़ी और दस्तावेजों में हेराफेरी का मामला बताते हुए पुलिस जांच की मांग की थी।

अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद 11 सितंबर को आदेश सुनाया, जिसमें याचिका को खारिज कर दिया गया। अदालत ने कहा कि आरोपों में कोई साक्ष्य नहीं पाया गया है, जिससे कोई आपराधिक मामला बनता हो। इससे पहले, अदालत ने मामले पर आदेश सुरक्षित रखा था।

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