अभिषेक बच्चन ने दिल्ली हाईकोर्ट में व्यक्तित्व अधिकारों (personality rights) के दुरुपयोग के खिलाफ याचिका दाखिल की है, जिसमें उन्होंने अपनी तस्वीर, नाम, आवाज और अन्य पहचान के अवैध इस्तेमाल को रोकने की गुहार लगाई है।
उनकी याचिका में यह आरोप है कि विभिन्न वेबसाइटों, यूट्यूब चैनलों और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर बिना उनकी अनुमति के कंटेंट प्रकाशित किया जा रहा है, जिसमें उनके प्रतिरूप (likeness), विज्ञापन, मर्चेंडाइज, और AI-जनित / डीपफेक वीडियो शामिल हैं।
ज्ञात हो कि न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने इस याचिका की सुनवाई की और कहा कि यदि विशेष URL प्रदर्शित किए जा सकें जिन पर इनफ्रिंजमेंट हो रहा है, तो कोर्ट Google आदि को उन लिंक को हटाने का आदेश दे सकती है।
इस कदम ने बॉलीवुड में व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक कानूनी प्रैक्टिस को और मज़बूत किया है, क्योंकि यह डिजिटल माध्यमों पर प्रसिद्ध हस्तियों की पहचान के अनधिकृत उपयोग को नियंत्रित करने की दिशा में है।