सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को राज्य सरकार के कर्मचारियों को 25% डीए देने का निर्देश दिया है. जस्टिस संजय करोल और जस्टिस संदीप मेहता ने ममता बनर्जी सरकार को अंतरिम आदेश जारी कर तीन महीने के अंदर कर्मचारियों को डीए देने का निर्देश दिया है.
अब यह मामला अगस्त में सुना जाएगा.