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पैन नंबर आधार से लिंक करने की डेट बढ़ी, 30 जून तक है मौका

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सांकेतिक फोटो

यदि आपने भी अभी तक पैन नंबर आधार से लिंक नहीं करवाया है तो आपके लिए अच्छी खबर है. सरकार ने आधार-पैन लिंक करने की समय सीमा 30 जून, 2023 तक बढ़ा दी है.

अब 1 हजार रुपये की पेनाल्टी देकर आधार को पैन कार्ड से लिंक किया जा सकता है. इसके पहले 31 मार्च, 2022 तक लिंकिंग प्रक्रिया पूरी तरह से फ्री थी.

फिर सीबीडीटी ने पैन-आधार लिंकिंग की समय सीमा 31 मार्च, 2023 तक बढ़ा दी थी, लेकिन 1000 रुपए जुर्माने का नियम लागू कर दिया था.

पैन-आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख अब 30 जून, 2023 कर दी गई है. जिसे इनकम टैक्स की वेबसाइट http://www.incometax.gov.in पर 1000 रुपए के शुल्क का भुगतान करने के बाद लिंक किया जा सकता है.

कैसे करें आधार पैन लिंक-:
इसके लिए Income tax Dept. की वेबसाइट www.incomtax.gov.in पर जाएं.
इसके बाद Link Aadhaar ऑप्शन पर क्लिक करें.
इसमें लॉग-इन करने के बाद आपसे पैन नंबर, आधार नंबर और मोबाइल नंबर की जानकारी ली जाती है.
मोबाइल पर मिले ओटीपी को दर्ज करने के बाद.
I validate my Aadhaar details विकल्प का चुनाव करें.
इसके बाद आपको 1000 रुपए भुगतान करने का ऑप्शन दिखाई देगा.
नैट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, बैंक चालान, RTGS, NEFT, आदि के माध्यम से आप पैनल्टी शुल्क का भुगतान कर सकते हैं.

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