जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में बड़ा फैसला लिया गया. अब देश में जीएसटी के दो स्लैब होंगे 5% और 18%. काउंसिल ने 12% और 28% वाले स्लैब को खत्म कर दिया है. हालांकि, लक्जरी और सिन गुड्स (जैसे तंबाकू, शराब, महंगी कारें) पर 40% की नई दर लागू की जाएगी.
कब से लागू होगी नई व्यवस्था?
नई टैक्स दरें 22 सितंबर से लागू होंगी. इस बदलाव से सरकार को लगभग 93,000 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा हो सकता है. लेकिन 40% टैक्स स्लैब से करीब 45,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आमदनी होने की उम्मीद जताई जा रही है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी बैठक में लिए गए फैसलों पर बात करते हुए कहा कि इस बैठक में देश के आम आदमी पर ध्यान केंद्रित किया गया है. किसानों से लेकर लेबर वर्ग तक, सभी का ध्यान रखा गया है. इस बैठक में सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों ने इस फैसले का समर्थन किया है. इस दौरान वित्त मंत्री ने बताया कि क्या सस्ता होगा औऱ क्या महंगा.
अब क्या-क्या होगा सस्ता?
- दैनिक ज़रूरत का सामान
दूध, पनीर, परांठा, पिज़्ज़ा ब्रेड, खाखरा और रोटी पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा.
मक्खन, घी, चीज़, जैम, सॉस, सूप, पास्ता, नमकीन और मिठाई जैसे सामान अब सिर्फ़ 5% टैक्स पर मिलेंगे.
बादाम, काजू, पिस्ता, खजूर और साइट्रस फ्रूट्स (जैसे संतरा, नींबू) पर भी टैक्स घटाकर 5% कर दिया गया है. - स्वास्थ्य सेवाएं और दवाइयां
लाइफ सेवियर दवाइयां जैसे Agalsidase Beta, Onasemnogene, Daratumumab और Alectinib पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा
ज्यादातर दवाइयों, मेडिकल डिवाइस, डायग्नोस्टिक किट, बैंडेज, थर्मामीटर और ऑक्सीजन पर टैक्स घटाकर 5% कर दिया गया है. - पर्सनल केयर और कंज़्यूमर गुड्स
हेयर ऑयल, शैंपू, टूथपेस्ट, साबुन, शेविंग प्रोडक्ट्स, पाउडर, टूथब्रश और मोमबत्ती पर अब केवल 5% जीएसटी.
नोटबुक, पेंसिल, शार्पनर, रबर जैसी स्टेशनरी के साथ खिलौने, खेलकूद का सामान, बांस/केन से बने हस्तशिल्प और फर्नीचर भी सस्ते होंगे. - ट्रांसपोर्ट और हाउसिंग
सीमेंट पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है.
ट्रैक्टर, साइकिल, 350cc से कम वाली बाइक, छोटी कारें (1200–1500cc तक और लंबाई 4 मीटर से कम), ई-व्हीकल और एंबुलेंस पर टैक्स घटेगा.
मार्बल, ग्रेनाइट और पर्यावरण-अनुकूल बिल्डिंग मटेरियल जैसे फसल के अवशेष से बने पार्टिकल बोर्ड पर भी कम टैक्स लगेगा.
अब क्या होगा महंगा?
- तंबाकू और सिन गुड्स
पान मसाला, गुटखा, तंबाकू और सिगरेट पर जीएसटी 28% से बढ़ाकर 40% कर दिया गया है.
कोल्ड ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स और फलों से बने फिज़ी ड्रिंक्स भी अब 40% टैक्स के दायरे में आ गए हैं. - लक्जरी सामान
एसयूवी और बड़ी कारें (1200/1500cc से ऊपर), 350cc से ज्यादा की बाइक, यॉट्स, प्राइवेट एयरक्राफ्ट और यहां तक कि रिवॉल्वर व पिस्तौल पर अब 40% टैक्स देना होगा. - अन्य महंगे होने वाले सामान
कोयला, लिग्नाइट और पीट पर टैक्स 5% से बढ़ाकर 18% कर दिया गया है.
बिना डीज़ल के मिक्स किए बायोडीज़ल पर भी टैक्स 18% हो गया है.
2,500 रुपये से ऊपर के कपड़े और महंगे कॉटन रजाई अब 18% जीएसटी स्लैब में आएंगे.
अनकोटेड और क्राफ्ट पेपर जैसी कुछ पेपर प्रोडक्ट्स पर भी अब 18% टैक्स लगेगा.