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01 मार्च 2024 आप के लिए क्यों है खास! क्या पड़ेगा आम आदमी पर असर-जानिए

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वैसे तो हर माह की 01 तारीख को कुछ न कुछ फाइनेंशियली बदलाव देखने को मिलते हैं. लेकिन मार्च का माह बहुत खास होता है. क्योंकि यह माह आधिकारिक रूप से फाइनेंशियल माह होता है. आपको बता दें कि 1 मार्च से जीएसटी नियमों कुछ बदलाव होना तय माना जा रहा है. अब 5 करोड़ रुपये से अधिक का बिजनेस करने वाले कारोबारी बिना ई-चालान के ई-वे बिल जनरेट नहीं कर सकेंगे. आपको बता दें कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) के नियमों के मुताबिक 50 हजार रुपए से अधिक के सामान को दूसरे राज्य के बीच लेजाकर बेचने के लिए व्यापारियों को ईवेबिल की जरूरत पड़ती है. 1 मार्च को बिना चालान के ईवेबिल जनरेट नहीं हो सकेगा..

क्यों पड़ी बदलाव की जरूरत
जानकारी के मुताबिक, नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर (NIC) ने अपनी जांच में पता चला कि व्यापारी फर्जी तरीके से बिल जनरेट करके मोटा धन अर्जित करने के लिए इसका दुर्पयोग कर रहे हैं. इसलिए सरकार ने ईवेबिल जनरेट की प्रक्रिया को ही बदल दिया है. अब बिना ई-चालान के कोई भी व्यापारी ईवेबिल जनरेट नहीं कर सकेगा. ऐसे में टैक्स पेमेंट में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार ने नियमों में बदलाव करके अब ई-वे बिल के लिए ई-चालान आवश्यक कर दिया है. ताकि व्यवस्था में पारदर्शिता आ सके. 1 मार्च से नए नियम लागू करने के लिए आदेशित किया गया है.

01 मार्च से बदल रहे नियम
नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर (NIC) ने जीएसटी टैक्सपेयर्स के मुताबिक 01 मार्च 2024 से कोई भी व्यापारी बिना ई-चालान के ईवेबिल जनरेट नहीं कर सकेगा. यह नियम केवल ई-चालान के पात्र टैक्सपेयर्स के लिए ही लागू होगा. वहीं नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर ने यह साफ कर दिया है कि ग्राहकों और अन्य तरह के ट्रांजैक्शन के लिए ई-वे बिल जेनरेट करने के लिए ई-चालान की आवश्यकता नहीं पड़ेगी. इसलिए बिना वजह ई-वेबिल जनरेट न करें.

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