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नए साल में बदले बैंक लॉकर से क्रेडिट कार्ड तक जुड़े ये नये रूल्स

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सांकेतिक फोटो

नई आशा और उमंगों के साथ पूरी दुनिया नए साल 2023 में प्रवेश कर गई है. नए साल पर कई नियमों में बदलाव हुए हैं. इनमें पर्सनल फाइनेंस से जुड़े कुछ नियम भी शामिल हैं जो आज से लागू हो गए हैं और हर व्यक्ति को प्रभावित करेंगे. इनमें बैंक लॉकर (Bank Locker), इंश्योरेंस पॉलिसी, क्रेडिट कार्ड (Credit Card) और एनपीएस (NPS) आदि से जुड़े नियम शामिल हैं.

इन योजनाओं और सुविधाओं से जुड़े नए नियम 1 जनवरी 2023 से प्रभावी हो गए हैं. आइए जानते हैं उन अहम बदलावों के बारे में जो आपके व्यक्तिगत निवेश से संबंधित हैं और आपको निश्चित रूप से प्रभावित करेंगे.

बदल गया एनपीएस आंशिक निकासी का नियम
नेशनल पेंशन स्कीम में योगदान करने वाले खाताधारकों के लिए पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण ने एनपीएस निकासी को लेकर एक नया आदेश जारी किया है. इसके तहत सरकारी क्षेत्र यानी केंद्र, राज्य और केंद्रीय स्वायत्त निकाय के ग्राहक अब आंशिक निकासी (NPS Partial Withdrawal New Rules) के लिए अपना आवेदन जमा कर सकते हैं. इसे केवल नोडल अधिकारी को जमा करना होगा.

इंश्योरेंस खरीदने के लिए KYC प्रोसेस अनिवार्य
1 जनवरी से बीमा पॉलिसी खरीदने के लिए ग्राहकों को KYC दस्तावेज अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने होंगे. भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने सभी तरह के लाइफ, जनरल और हेल्थ इंश्योरेंस के लिए की खरीद के लिए केवाईसी मानदंड अनिवार्य कर दिए हैं.

जान लें बैंक लॉकर से जुड़ा ये नियम
1 जनवरी से आरबीआई ने बैंक लॉकर नियमों में बदलाव किया है, अब ग्राहकों को नुकसान होने की स्थिति में ज्यादा फायदे मिलेंगे. इसके लिए अपडेटेड लॉकर एग्रीमेंट बनवाना होगा. RBI के इस नये नियम के तहत, यदि लॉकर में रखे सामान को कई नुकसान पहुंचता है तो अब इसके लिए बैंक की जिम्मेदारी तय की जाएगी. अगर ग्राहकों को नुकसान बैंक के कर्मचारियों द्वारा की गई धोखाधड़ी के कारण होता है, तो बैंक की लायबिलिटी लॉकर के वार्षिक किराये के 100 गुना तक होगी.

क्रेडिट कार्ड नियमों भी बदलाव
जनवरी 2023 से कई बैंकों द्वारा क्रेडिट कार्ड भुगतान के लिए अपनी रिवॉर्ड पॉइंट योजना में बदलाव किए जाने की संभावना है. इसलिए आपको 31 दिसंबर तक क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम करना होगा.

हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट से जुड़े नियम
मोटर व्हीकल एक्ट के नियमों के अनुसार, HSRP और रंग-कोडेड स्टिकर सभी वाहनों के लिए अनिवार्य हैं. इस नियम का पालन नहीं करने पर किसी भी वाहन पर 5,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक का भारी जुर्माना लगाया जा सकता है. वहीं, टू व्हीलर वाहनों के लिए हाई-सिक्योरिटी नंबर प्लेट की कीमत 365 रुपये और फोर व्हीलर वाहनों के लिए 600 रुपये से लेकर 1,100 रुपये तक तय की गई है.




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