बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने साल 2023 की तमिल फिल्म पोन्नियिन सेलवन 2 (पीएस2) में शामिल गाने ‘वीरा राजा वीरा’ की रचना को लेकर दायर कॉपीराइट उल्लंघन के मुकदमे को रद्द कर दिया है. दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को म्यूजिशियन एआर रहमान की अपील स्वीकार करते हुए वह आदेश रद्द कर दिया, जिसमें उनकी फिल्म पोन्नियिन सेलवन 2 के गाने को दगर बंधुओं की रचना ‘शिव स्तुति’ की तरह बताया गया था.
जस्टिस सी हरिशंकर और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की डिवीजन बेंच ने रहमान की अपील पर आदेश पारित किया. कोर्ट ने कहा कि अपील स्वीकार की जाती है और सिंगल जज का आदेश सिद्धांत रूप में रद्द किया जाता है.
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि उसने कॉपीराइट उल्लंघन के पहलू पर कोई राय नहीं दी. हाईकोर्ट ने कहा, “हमने अपील स्वीकार कर ली है. हमने समवर्ती राय तैयार की है. हमने सिंगल जज के आदेश को सिद्धांततः रद्द कर दिया है.”
हालांकि, हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि उसने उल्लंघन के पहलू पर विचार नहीं किया है. पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित इंडियन क्लासिकल सिंगर फैयाज वसीफुद्दीन डागर ने सिंगल जज के समक्ष कॉपीराइट उल्लंघन का मुकदमा दायर किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि गीत की रचना उनके पिता नासिर फैयाजुद्दीन डागर और चाचा जहीरुद्दीन डागर द्वारा रचित शिव स्तुति गीत से कॉपी की गई है.
फैयाज वसीफुद्दीन डागर ने आरोप लगाया था कि वीरा राजा वीरा में अलग-अलग बोल हैं, लेकिन इसकी ताल, लय और संगीत संरचना शिव स्तुति के समान है, जिसे जूनियर डागर बंधुओं द्वारा ग्लोबल लेवल पर प्रस्तुत किया गया था और पैन रिकॉर्ड्स द्वारा जारी एल्बमों में शामिल किया गया था.