लक्ष्य सेन को बड़ी राहत: सुप्रीम कोर्ट ने जन्म प्रमाणपत्र जालसाजी केस में FIR रद्द की, कहा- आपराधिक कार्यवाही का कोई औचित्य नहीं

भारतीय बैडमिंटन स्टार लक्ष्य सेन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उनके खिलाफ दर्ज जन्म प्रमाणपत्र जालसाजी मामले में FIR को रद्द कर दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि इस मामले में आपराधिक कार्यवाही का कोई औचित्य नहीं बनता है और यह पूरी तरह अनावश्यक और दुर्भावनापूर्ण प्रतीत होती है।

मामला उस समय का है जब लक्ष्य सेन ने जूनियर स्तर पर अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। आरोप था कि उन्होंने अपनी उम्र कम दर्शाने के लिए जन्म प्रमाणपत्र में जालसाजी की थी। हालांकि, इस मामले में पहले ही बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया और अन्य संबंधित संस्थाओं द्वारा जांच की जा चुकी थी, जिसमें लक्ष्य को दोषमुक्त माना गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि खिलाड़ियों को बिना मजबूत साक्ष्य के कानूनी पचड़ों में घसीटना उनके करियर के लिए हानिकारक हो सकता है। कोर्ट के इस फैसले से लक्ष्य सेन के खेल करियर को नई ऊर्जा मिलेगी और वे बिना किसी मानसिक दबाव के आगे बढ़ सकेंगे।

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