बिहार में जहरीली शराब के मामले में नौ जनवरी को सुनवाई, निलंबित IAS पूजा सिंघल को मिली जमानत

बिहार में पिछले महीने जहरीली शराब त्रासदी की विशेष जांच दल द्वारा स्वतंत्र जांच की मांग वाली एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में नौ जनवरी को सुनवाई होगी। बता दे कि इस याचिका में राज्य सरकार को पीड़ित परिवारों को पर्याप्त मुआवजा देने का निर्देश देने की भी मांग की गई है।


हालांकि मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा की पीठ के समक्ष मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए उल्लेख किया गया था। पीठ ने इस मामले का उल्लेख करने वाले अधिवक्ता पवन प्रकाश पाठक से कहा कि इसपर नौ जनवरी को सुनवाई होगी।

झारखंड की निलंबित महिला आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से एक महीने के लिए अंतरिम जमानत मिल गई है। उन्हें यह जमानत मेडिकल ग्राउंड पर मिली है। सिंघल को गिरफ्तारी के सात माह 23 दिन बाद यह अंतरिम जमानत मिली है।

बता दें कि 2000 बैच की भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी पूजा सिंघल को 11 मई को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था। उनके ऊपर मनरेगा योजना में कथित अनियमितता करने का गंभीर आरोप है।
उच्चतम न्यायालय ने पूजा सिंघल को अपनी बीमार बेटी की देखभाल के लिए एक महीना के लिए अंतरिम जमानत दी है।

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