बॉम्बे हाई कोर्ट ने नवी मुंबई के कलंबोली स्थित सुधागढ़ स्कूल के बाहर 2019 में बम रखने के मामले में आरोपी को जमानत दे दी है। आरोपी पर आरोप था कि उसने अन्य दो रियल एस्टेट एजेंट्स के साथ मिलकर बिल्डरों से वसूली के उद्देश्य से स्कूल के बाहर इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IED) रखा था।
बॉम्बे हाई कोर्ट ने आरोपी को जमानत देते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पर्याप्त नहीं हैं और आरोपी के खिलाफ ठोस सबूत नहीं मिले हैं। कोर्ट ने यह भी माना कि आरोपी लंबे समय से न्यायिक हिरासत में है और मुकदमे की प्रक्रिया में देरी हो रही है।
इस मामले में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों की पहचान की थी। बम एक थर्माकोल बॉक्स में रखा गया था, जिसमें एक प्लास्टिक बॉक्स, सीमेंट का डिब्बा, एनालॉग अलार्म घड़ी, 12 वोल्ट की बैटरी और पेट्रोल से भरा पांच लीटर का तेल का डिब्बा था। यह बम स्कूल की सुरक्षा में गंभीर खतरा बन सकता था, लेकिन समय रहते इसे निष्क्रिय कर दिया गया।
कोर्ट के इस फैसले के बाद आरोपी को सशर्त जमानत पर रिहा किया गया है, जबकि मामले की जांच और न्यायिक प्रक्रिया जारी है।