बेंगलुरु में हुए भगदड़ हादसे के मामले में कोर्ट ने चार आरोपियों को अंतरिम ज़मानत प्रदान कर दी है। यह हादसा एक राहत सामग्री वितरण कार्यक्रम के दौरान हुआ था, जिसमें अव्यवस्था के चलते भगदड़ मच गई थी और कई लोगों की जान चली गई थी। इस घटना ने राज्यभर में राजनीतिक और सामाजिक हलचल पैदा कर दी थी।
पुलिस ने घटना के बाद चार लोगों को मुख्य आरोपी बनाकर गिरफ्तार किया था, जिन पर कार्यक्रम का आयोजन बिना पर्याप्त सुरक्षा इंतज़ामों के करने का आरोप था। अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में तर्क दिया कि यह लापरवाही जानलेवा साबित हुई, वहीं बचाव पक्ष ने कहा कि आरोपियों का उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था, बल्कि वे जरूरतमंदों की मदद कर रहे थे।
कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपियों को कुछ शर्तों के साथ अंतरिम ज़मानत दी। कोर्ट ने उन्हें जांच में सहयोग करने और बिना अनुमति के शहर न छोड़ने का आदेश भी दिया है।
फिलहाल पुलिस इस मामले की गहन जांच कर रही है और कोर्ट में अगली सुनवाई की तारीख तय कर दी गई है। पीड़ित परिवारों ने निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग की है।