निचली बेंगलुरु की विशेष अदालत ने जनता दल (सेक्युलर) के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को 47 वर्षीय घरेलू सहायिका के साथ बलात्कार और यौन उत्पीड़न के आरोप में दोषी करार दिया है। यह मामला उन चार रेप मामलों में से पहला है जिनकी उसने सामना किया था।
अदालत ने विशेष जनप्रतिनिधियों को सुनने वाली अदालत में यह निर्णय सुनाया। जब जज ने प्रज्वल को दोषी ठहराया, तो वह अदालत में भावुक हो गए और फूट-फूटकर रोने लगे, बाहर भी रोते पाए गए। सजा की अवधि अदालत ने अगले दिन, यानी 2 अगस्त 2025 को सुनाने का आदेश दिया है।
जांच में सामने आए वीडियो और मोबाइल लोकेशन जैसे तकनीकी सबूतों पर कोर्ट ने दोपहर से पहले ही स्पष्टीकरण की मांग की थी, जिसके बाद फैसला 1 अगस्त तक स्थगित कर दिया गया था। बताया गया है कि कुल चार मामले दर्ज थे, जिनमें से यह पहला है जिसमें दोषसिद्धि हुई है।
प्रज्वल रेवन्ना, जो पूर्व प्रधानमंत्री एच. डी. देवेगौड़ा के पोते हैं, इस मामले के बाद राजनीतिक और सामाजिक रूप से विवाद के केंद्र में खड़े हो गए हैं। कई अदालतों में उनकी जमानत याचिकाएँ खारिज हो चुकी हैं और उनका पार्टी से निष्कासन भी हो चुका है।