नई दिल्ली: केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) के जवानों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने घोषणा की है कि अब किसी भी ऑपरेशन के दौरान घायल होने वाले CAPF जवानों को रिटायरमेंट तक के सभी लाभ दिए जाएंगे, चाहे वे सेवा में बने रहें या नहीं।
यह फैसला उन जवानों के हक़ में है जो ड्यूटी के दौरान गंभीर रूप से घायल होकर सक्रिय सेवा देने में असमर्थ हो जाते हैं। पहले ऐसे मामलों में उन्हें समय से पहले रिटायर कर दिया जाता था, जिससे उन्हें वे सभी सुविधाएं नहीं मिल पाती थीं जो एक नियमित रिटायर्ड अधिकारी को मिलती हैं। अब इस नई नीति के तहत उन्हें वेतन, मेडिकल, पेंशन, और अन्य सभी सेवा लाभ पूरा कार्यकाल मानकर प्रदान किए जाएंगे।
गृह मंत्रालय के अनुसार, यह फैसला न केवल CAPF के जवानों के प्रति सम्मान और जिम्मेदारी का प्रतीक है, बल्कि “One Rank, One Benefit” के सिद्धांत की ओर एक महत्वपूर्ण कदम भी है।
यह कदम सुरक्षा बलों का मनोबल बढ़ाने वाला है और यह सुनिश्चित करता है कि देश की सेवा में घायल होने वाले वीर सिपाहियों और उनके परिवारों को न्यायपूर्ण और गरिमापूर्ण जीवन मिल सके।
यह फैसला जल्द ही सभी बलों—CRPF, BSF, ITBP, SSB और CISF—पर लागू किया जाएगा।
🇮🇳 “देश के लिए जिन्होंने बलिदान दिया, अब उन्हें मिलेगा पूरा सम्मान।”