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धार्मिक झंडा लगाने और लाल किले पर हुई हिंसा के संबंध में राजद्रोह का केस दर्ज

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राजद्रोह का केस दर्ज

दिल्ली पुलिस ने राजधानी में गणतंत्र दिवस के मौके पर किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान लाल किले पर हुई हिंसा और प्राचीर पर धार्मिक झंडा लगाने के संबंध में राजद्रोह (Sedition) का मामला दर्ज किया है।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के अनुसार, भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 124 ए (राजद्रोह) के तहत मामला दर्ज किया गया है। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने लाल किले पर हुई हिंसा के सिलसिले में दर्ज एफआईआर में पंजाबी अभिनेता दीप सिद्धू और गैंगस्टर से सामाजिक कार्यकर्ता बने लक्खा सिधाना के नाम भी शामिल किए हैं।

केन्द्र के तीन नए कृषि कानूनों को रद्द किए जाने की मांग को लेकर मंगलवार को किसान यूनियनों ने ट्रैक्टर परेड निकाली थी और इस दौरान राजधानी दिल्ली की सड़कों पर उस समय अराजकता की स्थिति पैदा हो गई जब प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड्स को तोड़ दिया और सुरक्षा बलों के साथ झड़प की, वाहनों को पलट दिया और लाल किले पर एक धार्मिक झंडा लगा दिया था।

37 किसान नेताओं के खिलाफ नामजद एफआईआर

दिल्ली पुलिस ने मंगलवार की हिंसा के लिए राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव, राजिंदर सिंह, मेधा पाटकर, बूटा सिंह, दर्शन पाल और बलबीर सिंह राजेवाल समेत 37 किसान नेताओं के खिलाफ समयपुर बादली थाने में एक एफआईआर दर्ज की है।

अब तक 19 लोग गिरफ्तार

मंगलवार को किसानों के ट्रैक्टर मार्च के दौरान भड़की हिंसा के सिलसिले में दिल्ली पुलिस द्वारा अब तक 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 25 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं। दिल्ली पुलिस कमिश्नर एस.एन. श्रीवास्तव ने बुधवार को कहा था कि 394 पुलिसकर्मी हिंसा में घायल और उनमें से कई अब भी अस्पतालों में भर्ती हैं।

नए कृषि कानूनों के विरोध में अपनी ट्रैक्टर रैली के दौरान प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली में प्रवेश करने के लिए पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड्स तोड़ दिए थे और राजधानी के कई हिस्सों में जमकर तोड़फोड़ की की थी। प्रदर्शनकारियों द्वारा की गई हिंसा में कई सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, लाल किला 27 जनवरी से 31 जनवरी तक आगंतुकों के लिए बंद रहेगा।

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