अन्ना यूनिवर्सिटी यौन उत्पीड़न केस: चेन्नई कोर्ट ने आरोपी ज्ञानसेकरन को दोषी ठहराया

चेन्नई की महिला अदालत ने अन्ना विश्वविद्यालय यौन उत्पीड़न मामले में आरोपी ए. ज्ञानसेकरन को 11 आरोपों में दोषी ठहराया है, जिनमें बलात्कार, यौन उत्पीड़न, महिला का अपहरण, अवैध हिरासत और आपराधिक अतिक्रमण शामिल हैं। यह घटना 23 दिसंबर 2024 को हुई थी, जब ज्ञानसेकरन ने विश्वविद्यालय परिसर में एक छात्रा और उसके पुरुष मित्र को धमकाया, छात्रा के साथ बलात्कार किया और इस कृत्य का वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल किया।

पीड़िता ने अगले दिन कोट्टूरपुरम ऑल वुमन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। तमिलनाडु सरकार ने इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए आरोपी पर गुंडा अधिनियम भी लागू किया, जिससे उसे बिना जमानत के एक वर्ष तक हिरासत में रखा जा सकता है।

मद्रास उच्च न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच को एक विशेष महिला जांच दल (SIT) को सौंपा, जिसने फरवरी 2025 में चार्जशीट दाखिल की।

अदालत ने अभियोजन पक्ष की दलीलों और प्रस्तुत साक्ष्यों को स्वीकार करते हुए कहा कि आरोपी के खिलाफ मामला संदेह से परे सिद्ध हुआ है। सजा की घोषणा 2 जून 2025 को की जाएगी।

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