कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ वाराणसी की एक अदालत में आपराधिक शिकायत दर्ज की गई है। यह शिकायत उनके द्वारा अमेरिका के ब्राउन यूनिवर्सिटी में 21 अप्रैल को दिए गए भाषण में भगवान राम को “मिथकीय और काल्पनिक पात्र” कहने के आरोप में दर्ज की गई है। शिकायतकर्ता अधिवक्ता हरिशंकर पांडे ने इसे “हेट स्पीच” बताते हुए सनातन धर्म के अनुयायियों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया है।
यह मामला वाराणसी के एमपी-एमएलए कोर्ट में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नीरज कुमार त्रिपाठी के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। शिकायत में भारतीय दंड संहिता की धाराओं 196 (धर्म के आधार पर वैमनस्य फैलाना), 351 (आपराधिक धमकी), 353 (सार्वजनिक शरारत) और 356 (मानहानि) के तहत एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है।
कोर्ट ने शिकायत को स्वीकार करते हुए 19 मई को सुनवाई की तारीख निर्धारित की है। राहुल गांधी और उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय को नोटिस जारी किए जाएंगे। इस मामले ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है, जहां भाजपा ने राहुल गांधी पर हिंदू विरोधी और भगवान राम का अपमान करने का आरोप लगाया है। अब सभी की निगाहें 19 मई की सुनवाई पर टिकी हैं, जहां यह देखा जाएगा कि कोर्ट इस मामले में क्या निर्णय लेता है।