दिल्ली में कोरोना का कहर: सभी निजी दफ्तरों पर ताला, रेस्टोरेंट-बार भी रहेंगे बंद, जाने क्या है नई गाइडलाइनस के नियम

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दिल्ली में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए डीडीएमए ने राजधानी में कुछ और पाबंदियां लगाई हैं.

ये है डीडीएमए की नई गाइडलाइन

  • दिल्ली के वो सभी निजी दफ्तर जो गैर-जरूरी सेवाओं से जुड़े हैं वह पूरी तरह से बंद रहेंगे. वहां का काम वर्क फ्रॉम होम के नियम के तहत होगा.
  • जो दफ्तर जरूरी सेवाओं से जुड़े हैं सिर्फ वही खुले रहेंगे.
  • सभी रेस्टोरेंट और बार भी आज से बंद रहेंगे. इसका मतलब है कि यहां आकर बैठकर खाना नहीं खाया जा सकेगा.
  • हालांकि रेस्टोरेंट को यह इजाजत रहेगी कि वह होम डिलीवरी और टेक अवे की सेवाएं उपलब्ध कराते रहें.

अगर कोई शख्स नियमों का उल्लंघन करता पाया गया तो वह आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 के सेक्शन 51-60 और आईपीसी की धारा 188 का दोषी होगा और इन्हीं धाराओं के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई होगी.

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