अटारी बॉर्डर पार करने से पहले CRPF जवान की पाकिस्तानी पत्नी को कोर्ट से आखिरी पल में राहत — जानिए कैसे मिला न्याय

पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की मीनल खान, जो भारतीय CRPF जवान मुनिर खान से ऑनलाइन विवाह के बाद मार्च 2025 में भारत आई थीं, को वीज़ा समाप्ति के बाद देश छोड़ने का नोटिस मिला। उनका वीज़ा 22 मार्च को समाप्त हो गया था। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद, भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों के वीज़ा रद्द कर दिए और उन्हें 29 अप्रैल तक देश छोड़ने का आदेश दिया।​

मीनल खान, जो जम्मू से अटारी-वाघा बॉर्डर की ओर निर्वासन के लिए रवाना हुई थीं, को रास्ते में उनके वकील अंकुर शर्मा ने सूचित किया कि कोर्ट ने उनके निर्वासन पर रोक लगा दी है। यह राहत उन्हें आखिरी क्षणों में मिली, जिससे वह पाकिस्तान लौटने से बच गईं।​

मीनल ने पहले ही लंबी अवधि के वीज़ा के लिए आवेदन किया था, जो गृह मंत्रालय के पास लंबित है। उन्होंने सरकार से मानवीय आधार पर अपील की कि परिवारों को अलग न किया जाए। उन्होंने कहा, “हमने सभी नियमों का पालन किया है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से न्याय की प्रार्थना करती हूं।”​

इस मामले ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है, जहां कुछ लोग इसे “शादी के जाल” के रूप में देख रहे हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा पर सवाल उठा रहे हैं। इस बीच, गृह मंत्रालय ने अटारी बॉर्डर से पाकिस्तानी नागरिकों के लौटने की समय सीमा को आगे बढ़ा दिया है।

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