दिल्ली में आज से पुराने पेट्रोल-डीजल वाहनों पर बैन, 350 पेट्रोल पंपों पर सख्त निगरानी शुरू

दिल्ली में 1 जुलाई 2025 से पुराने पेट्रोल-डीजल वाहनों पर ईंधन प्रतिबंध लागू हो गया है। आयोग (CAQM) के निर्देश पर अब 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल वाहनों को किसी भी पेट्रोल पंप से ईंधन नहीं मिलेगा। राजधानी में लगभग 350–500 पेट्रोल पंपों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है, जिनमें ANPR कैमरे, सीसीटीवी एवं स्पीकर सिस्टम लगाए गए हैं ताकि पुराने वाहनों की पहचान हो सके।

प्रत्येक चिन्हित पंप पर ट्रैफिक पुलिस, परिवहन विभाग, MCD एवं दिल्ली पुलिस की 200–300 टीमें तैनात की गई हैं। इनमें से पहले 100 पंपों पर पुलिस, अगले 59 पंपों पर परिवहन विभाग और अन्य पर MCD की टीमें मौजूद हैं। उल्लंघन करने वाले वाहन मालिकों को 10,000 रुपए का चालान (चार पहिया) और 5,000 रुपए का चालान (दो पहिया) जारी कर वाहनों को जब्त कर स्क्रैप कर दिया जाएगा।

सरकार ने पेट्रोल पंपों को निर्देश दिए हैं कि वे हर ईंधन अस्वीकृति की लिस्ट weekly रिपोर्ट के माध्यम से ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और CAQM को भेजें। यह कदम दिल्ली वायु प्रदूषण नियंत्रण नीति के तहत राष्ट्रीय हरित अधिकरण और सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों का पालन करते हुए उठाया गया है।

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