CCPA ने Drishti IAS पर लगाई ₹5 लाख की जुर्माना, UPSC रिज़ल्ट को लेकर भ्रामक विज्ञापन का आरोप

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने दिल्ली-एनसीआर स्थित कोचिंग संस्थान ड्रिष्टी आईएएस (VDK Eduventures Pvt. Ltd.) पर UPSC सिविल सेवा परीक्षा (CSE) 2022 के परिणामों को लेकर भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए ₹5 लाख का जुर्माना लगाया है।

संस्थान ने अपने विज्ञापन में “UPSC CSE 2022 में 216+ चयन” का दावा किया था, जिसमें सफल उम्मीदवारों के नाम और तस्वीरें शामिल थीं। हालांकि, जांच में पाया गया कि इनमें से 162 उम्मीदवारों ने केवल संस्थान के मुफ्त इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम (IGP) में भाग लिया था, जबकि 54 छात्रों ने IGP और अन्य पाठ्यक्रमों में नामांकन लिया था।

इससे यह गलत संदेश गया कि संस्थान की पाठ्यक्रमों का सभी चयनित उम्मीदवारों की सफलता में योगदान था। यह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 2(28) के तहत भ्रामक विज्ञापन माना गया। यह ड्रिष्टी आईएएस पर दूसरी बार जुर्माना लगाया गया है; इससे पहले सितंबर 2024 में UPSC CSE 2021 के लिए भी ₹3 लाख का जुर्माना लगाया गया था। CCPA ने संस्थान को भविष्य में ऐसे भ्रामक विज्ञापनों से बचने की चेतावनी दी है।

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