‘सीमाएं लांघ रही ED’: TASMAC छापों पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त फटकार

सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को तमिलनाडु राज्य विपणन निगम (TASMAC) से जुड़े मामलों में छापेमारी और जांच के तरीके पर कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि ED “अपनी सीमाएं पार कर रही है” और राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में अनुचित हस्तक्षेप कर रही है।

तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि ED बिना किसी समुचित कारण के राज्य की स्वायत्त संस्थाओं पर दबाव बना रही है। इस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि ED को अपनी भूमिका की मर्यादा समझनी चाहिए और हर मामले को मनी लॉन्ड्रिंग से जोड़कर कार्रवाई करना उचित नहीं है।

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि यदि ED ऐसे ही बिना पर्याप्त आधार के छापे मारती रही, तो यह संघीय ढांचे के लिए खतरा बन सकता है। अदालत ने यह भी कहा कि राज्य सरकारों को उनकी नीतियों और कामकाज में केंद्र की एजेंसियों द्वारा अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं झेलना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी न केवल ED की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करती है, बल्कि केंद्र-राज्य संबंधों को लेकर भी गंभीर बहस को जन्म देती है।

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