कोलकाता के साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज में 24 वर्षीय प्रथम-वर्ष की छात्रा ने 25 जून की शाम आरोप लगाया था कि उसे एक पूर्व छात्र और दो वरिष्ठों ने कॉलेज के गार्ड रूम में बंद कर गैंगरेप किया। पुलिस ने तुरंत FIR दर्ज कर तीनों आरोपियों—प्रमुख आरोपी मनोजीत मिश्रा (पूर्व छात्र एवं टीएमसी छात्र सभा नेता) और दो वर्तमान छात्रों को गिरफ्तार किया गया।
मेडिकल परीक्षण में ‘बलपूर्वक प्रवेश’, ‘दांत के चिह्न’ और ‘नाखूनों से खरोंच’ पाए गए हैं, जो पीड़िता की शिकायत की पुष्टि करते हैं । मुख्य अभियोजक सौरिन घोषाल ने बताया कि ये सबूत घृणास्पद अपराध की गंभीरता को दर्शाते हैं और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार, गैंगरेप में मदद करने वाले व्यक्तियों को भी दोषी माना जाएगा ।
आरोपियों की अदालत में पेशी के बाद चार दिन की रिमांड मिली है; उनकी मोबाइल फ़ोन फोरेंसिक जांच के लिए सीज किए गए हैं। प्रवर्तन एजेंसियाँ जल्द ही मीडिया से हिस्सा लेने वाले अन्य गवाहों और वीडियो प्रूफ को भी देख रही हैं।
यह घटना कोलकाता के कैंपसों में महिलाओं की सुरक्षा पर गंभीर चिंता को फिर से उजागर करती है। राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने भी विस्तृत जांच की मांग की है ।