गुजरात हाईकोर्ट ने 2013 के रेप दोषी आसाराम बापू की अंतरिम जमानत को 30 जून की जगह 7 जुलाई तक बढ़ा दिया है, ताकि उनके वकील कुछ ज़रूरी दस्तावेज़ पेश कर सकें। अदालत ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए जमानत बढ़ाने का आदेश दिया है, और अगली सुनवाई 2 जुलाई निर्धारित की गई है।
जून में अदालत ने मार्च में दी गई तीन महीने की मेडिकल बेल को समाप्ति से पहले ही यह विस्तार किया—वकील के अनुसार कोर्ट की प्रक्रिया में देरी के चलते दस्तावेजों की फाइलिंग के लिए दो अतिरिक्त दिनों की ज़रूरत थी । न्यायमंडल ने विशेष रूप से NALSA प्रमाण पत्र की प्रतीक्षा को देखते हुए बेल को एक सप्ताह और बढ़ाने का निर्णय लिया ।
आसाराम (86) गांधी नगर की 2013 की रेप केस में आरोपी हैं, जिसमें उन्हें जीवन कैद की सज़ा सुनाई गई थी। यह बेल स्वास्थ्य आधार पर दी जा रही है। इसके अलावा, उनका लोकाचार और जेल से बाहर रहने की आधिकारिक स्वास्थ्य स्थिति भी महत्वपूर्ण मानी गई है। अदालत ने कहा कि बेल प्रक्रिया को अंत तक जारी रखना “अनंत प्रक्रिया” जैसा नहीं होना चाहिए ।