Home देश गुजरात हाईकोर्ट से केजरीवाल-संजय को झटका, मानहानि केस में सुनवाई पर अंतरिम...

गुजरात हाईकोर्ट से केजरीवाल-संजय को झटका, मानहानि केस में सुनवाई पर अंतरिम रोक की याचिका खारिज

0

गुजरात हाईकोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी (आप) के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह द्वारा आपराधिक मानहानि मामले में उनके खिलाफ मुकदमे पर अंतरिम रोक लगाने के आवेदन को खारिज कर दिया|

न्यायमूर्ति समीर जे दवे की पीठ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री के संबंध में उनके व्यंग्यात्मक और अपमानजनक बयानों पर गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा दायर आपराधिक मानहानि मामले में मेट्रोपॉलिटन अदालत द्वारा सुनवाई पर अंतरिम रोक लगाने की आप नेताओं की याचिका खारिज कर दी। पीठ ने अरविंद केजरीवाल के वकील और पीपी मितेश अमीन की दलीलें सुनने के बाद शुक्रवार को यह आदेश पारित किया।

गुजरात यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार पीयूष पटेल की शिकायत पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 500 के तहत मामला दर्ज किया था। शिकायत में कहा गया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस और ट्विटर हैंडल पर अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह ने यूनिवर्सिटी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की। इससे प्रतिष्ठित संस्थान की छवि को नुकसान हुआ है।

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Exit mobile version