शीर्ष न्यायालय ने जैकलीन फर्नांडीस की मनी लॉन्ड्रिंग मामले को रद्द करने की याचिका खारिज की

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार, 22 सितंबर 2025 को बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीस की याचिका खारिज कर दी। उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया था। यह मामला 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़ा है, जिसमें कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर का नाम सामने आया है।

सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी द्वारा प्रस्तुत याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा, “हम इस स्तर पर हस्तक्षेप नहीं करेंगे।” उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि आरोपों की गंभीरता का मूल्यांकन trial के दौरान ही किया जाएगा। फर्नांडीस का कहना है कि उन्हें झूठा फंसाया गया है और उन्होंने सुकेश के आपराधिक इतिहास के बारे में कुछ नहीं जाना था।

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अगस्त 2022 में चार्जशीट दाखिल कर फर्नांडीस को आरोपी ठहराया था। उन पर आरोप है कि उन्होंने सुकेश से 7 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के लग्जरी उपहार प्राप्त किए, जबकि उन्हें उसके आपराधिक कृत्यों के बारे में जानकारी थी। इसके अलावा, ED ने यह भी दावा किया कि फर्नांडीस ने सुकेश की गिरफ्तारी के बाद अपने फोन से महत्वपूर्ण डेटा मिटाया था।

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