दिल्ली की राऊज़ एवेन्यू अदालत ने सोमवार को IRCTC होटलों घोटाले मामले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ आरोप तय किए हैं, जिससे तीनों को अभियोगी के रूप में मुकदमे का सामना करना होगा।
विशेष न्यायाधीश विशाल गोइगने ने आरोप तय करते हुए कहा कि प्रारंभिक जांच से यह स्पष्ट हुआ है कि टेंडर प्रक्रिया में अनियमित परिवर्तन, योग्यता शर्तों में छेड़छाड़, और भूमि हस्तांतरणों में अवमूल्यन शामिल था।
लालू को भ्रष्टाचार अधिनियम, संघर्ष षड्यंत्र एवं धोखाधड़ी के अन्तर्गत चार्ज किया गया है। वहीं राबड़ी देवी एवं तेजस्वी यादव पर षड्यंत्र और धोखाधड़ी के आरोप लगाए गए हैं। तीनों आरोपियों ने ‘अपराध का अपराध नहीं’ (not guilty) की दलील पेश की है और कहा है कि वे मुकदमे का सामना करेंगे।
यह मामला उस घोटाले से जुड़ा है जिसमें दो IRCTC होटलों — रांची व पुरी — के रखरखाव और संचालन का ठेका विवादित रूप से एक निजी कंपनी को दिया गया था, जिसके बदले में कथित रूप से लालू परिवार को पटना की प्रमुख भूमि हस्तांतरित की गई थी।
अदालत ने कहा कि यह आदेश बिहार विधानसभा चुनावों से कुछ सप्ताह पहले जारी किया गया है और इसका राजनीतिक प्रभाव व्यापक हो सकता है। मुकदमे की सुनवाई अगले सप्ताहों में शुरू हो सकती है, जिसमें सबूत, गवाह और विचार-विमर्श अदालत में होंगे।