विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में पास हुआ मर्चेंट शिपिंग संशोधन विधेयक 2024

नई दिल्ली में संसद के मानसून सत्र के दौरान बुधवार को Merchant Shipping (Amendment) Bill, 2024 लोकसभा में पास कर दिया गया, हालांकि विपक्ष के जोरदार विरोध और हंगामे के बीच। विरोधियों ने बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण (SIR) पर चर्चा की मांग करते हुए कार्यवाही बाधित की।

इस विधेयक के प्रस्तावक समुद्र और जलमार्ग मंत्री सरबानंद सोनोवाल हैं, जिन्होंने इस कानून को 1958 के Merchant Shipping Act की जगह प्रस्तावित किया। यह अधिनियम भारत के समुद्री कानूनों को अंतर्राष्ट्रीय संधियों जैसे MARPOL, Wreck Removal Convention के अनुरूप बनाएगा, साथ ही मोबाइल ऑफशोर ड्रिलिंग यूनिट, सबमर्सिबल, और नॉन‑डिस्प्लेसमेंट क्राफ्ट्स को ‘वेसल’ की श्रेणी में शामिल करेगा ।

विधेयक में जहाज पुनर्चक्रण (recycling) के लिए अस्थाई पंजीकरण, Marine Administration के निदेशक‑जनरल को प्रशिक्षण और शिक्षा मानकों पर नियंत्रण और भारत में समुद्री दुर्घटना जांच की व्यवस्था भी शामिल है । विधेयक के समर्थन में BJP सांसदों ने भी भाषण दिए, परंतु विरोध की आवाजों के बीच उनकी बातें दब गईं ।

विधेयक पारित होने के तुरंत बाद लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई, जिससे अन्य कई विधेयक लंबित रह गए।

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