मंदिर प्रहरी की हिरासत में मौत: मद्रास हाईकोर्ट ने CBI जांच के दिए आदेश, पुलिस पर उठे गंभीर सवाल

मद्रास हाईकोर्ट ने मंदिर प्रहरी की हिरासत में हुई मौत की घटना पर CBI जांच के दिए आदेश: तिरुपुवनाम (सिवगंगई), तमिलनाडु। 27 वर्षीय अजित कुमार, जो मदापुरम बथ्रकालीअम्मन मंदिर में सुरक्षा गार्ड थे, 27 जून को सोने की चोरी के संदिग्ध मामले में हिरासत में लिए गए। चौंकाने वाली जानकारी सामने आई कि उनके शरीर पर 30–40 भयंकर चोटों के निशान थे, जिनमें सिर पर भी गंभीर चोटें शामिल थीं, और पोस्टमॉर्टम में मस्तिष्क रक्तस्राव पाया गया ।

मद्रास हाईकोर्ट (मदुरै बेंच) ने सरकारी कार्रवाई को “पर्याप्त नहीं” बताते हुए सख्त टिप्पणी की, और विभिन्न जानकारियों जैसे कि देरी से FIR दर्ज करना, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में देरी, गैर-सीसीटीवी रिकॉर्डिंग, और पुलिस की उपायुक्त भूमिका पर सवाल उठाए गए ।

न्यायालय ने एक जुडिशियल जांच के आदेश दिए और राज्य सरकार से मामला CBI के पास भेजने को कहा—जिसे मुख्यमंत्री एम.K. स्टालिन द्वारा मंजूर कर लिया गया—जिससे जांच में पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके । इसके अतिरिक्त, पुलिस के पांच कर्मियों को गिरफ्तार और छह को सस्पेंड कर दिया गया है ।

मुख्यमंत्री स्टालिन ने घटना को “अक्षम्य” बताया और CBI से पूछा गया कि जांच निष्पक्ष रूप से होनी चाहिए। बोले गए आदेशों में कहा गया कि “पुलिस स्वयं अपने खिलाफ जांच नहीं कर सकती” ।

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