हरित पटाखों की होली? एनसीआर राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट से की अनुमति की अपील

दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि वे दिवाली के दौरान हरित पटाखों के फोड़ने की अनुमति दें। इन राज्यों ने सुझाव दिया है कि हरित पटाखों को केवल 8 बजे से 10 बजे तक फोड़ने की अनुमति दी जाए, ताकि प्रदूषण पर नियंत्रण रखा जा सके और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके ।

दिल्ली सरकार ने भी इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट से हरित पटाखों के उपयोग की अनुमति देने की मांग की है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार इस मामले में अदालत के निर्देशों का पालन करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

सुप्रीम कोर्ट ने 26 सितंबर को हरित पटाखों के उत्पादन की अनुमति दी थी, लेकिन उनकी बिक्री पर रोक लगाई थी। अदालत ने केंद्र सरकार से इस मुद्दे पर सभी संबंधित पक्षों से परामर्श करने को कहा था ।

आज, 10 अक्टूबर को, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में आदेश सुरक्षित रख लिया है और जल्द ही निर्णय सुनाने की संभावना है ।

एनसीआर राज्यों की यह पहल प्रदूषण नियंत्रण और सांस्कृतिक परंपराओं के बीच संतुलन स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

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