मिजोरम में बच्ची से यौन शोषण पर बाल अधिकार आयोग सख्त, आरोपी को कड़ी सजा की मांग

मिजोरम चाइल्ड राइट्स कमीशन (MCRC) ने राज्य में एक व्यक्ति द्वारा नाबालिग के यौन शोषण के आरोप में उस पर कड़ी और ऐतिहासिक सजा की मांग करते हुए अपना स्वर बुलंद किया है। कमीशन ने इस मामले में संबंधित पुलिस और न्यायालय से कम से कम 20 साल से अधिक की सज़ा एवं दोषी को समाज से अलग रखने की व्यवस्था करने का आग्रह किया है ।

इस मांग के पीछे POCSO अधिनियम के तहत बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए कमीशन ने कहा है कि “बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है” और उन्होंने शिक्षा संस्थानों में विशेष जागरूकता कार्यक्रम, मीडिया अभियानों और स्कूल-स्तर पर प्रशिक्षण पहल की आवश्यकता पर भी ज़ोर दिया है ।

उल्लेखनीय है कि गुवाहाटी हाई कोर्ट ने भी हाल ही में मिजोरम में POCSO एक्ट के तहत मामलों में तेज़ी से सुनवाई तथा संवेदनशील तरीके से निपटने की सलाह दी है, ताकि बच्चों का हक़ सुरक्षित रहे और दोषियों को कड़ी सज़ा मिल सके ।

ममदर्न उपायों की इस मांग से यह स्पष्ट होता है कि राज्य के सभी समाजिक, शैक्षणिक और कानूनी सारथियों को मिलकर बच्चों की रक्षा के लिए सख्त कदम उठाने होंगे, तभी यह ‘भय’ सहेजने वाले अपराधों को रोका जा सकता है।

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