मानहानि मामले में नितेश राणे के खिलाफ मुंबई कोर्ट ने जारी किया गैर-जमानती वारंट

मुंबई की मजिस्ट्रेट अदालत ने शिवसेना (UBT) के सांसद संजय राउत द्वारा दर्ज मानहानि मामले में महाराष्ट्र के मंत्री और विधायक नितेश राणे के खिलाफ गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी किया है। अदालत ने उनकी हर सुनवाई के लिए उपस्थित नहीं होने और स्थायी छूट याचिका को अस्वीकृत करने के बाद यह कार्रवाई की।

यह मामला मई 2023 की उस टिप्पणी से जुड़ा है, जिसमें राणे ने राउत को “साँप” कहकर संबोधित किया था और दावा किया था कि वे उद्धव ठाकरे को छोड़कर एनसीपी में शामिल हो जाएंगे । राउत ने जून 2023 में मानहानि का एफआईआर दर्ज करा दी थी, जिसके बाद अक्टूबर 2023 में न्यायालय ने कानूनी कार्यवाही आरंभ की थी ।

पहले बांड परबेल वारंट जारी हुआ था, जिसे महाराष्ट्र उच्च न्यायालय द्वारा स्थगित किया गया। लेकिन अब जारी गैर-जमानती वारंट की सुनवाई अगली बार 18 जुलाई को होगी और अदालत को यह रिपोर्ट भी सौंपनी होगी कि वारंट का पालन हुआ या नहीं ।

इस कदम को अदालत ने बड़े सार्वजनिक आदरणीय व्यक्तियों की जिम्मेदारी के परिप्रेक्ष्य में उपयुक्त कदम माना है, जो कानून के प्रति अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है।

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