सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन अधिनियम पर 70 से अधिक याचिकाएं, सरकार का विश्वास कोर्ट नया कानून रद्द नहीं करेगा

नई दिल्ली, 16 अप्रैल 2025 – वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 70 से अधिक याचिकाएं दायर की गई हैं। इन याचिकाओं में इस कानून की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाए गए हैं। विपक्षी दलों और मुस्लिम संगठनों ने इस कानून को धार्मिक स्वतंत्रता और संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21, 25, 26, 29, 30 और 300A का उल्लंघन बताते हुए चुनौती दी है।

कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद, एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी, और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) ने इस कानून को चुनौती दी है।

वहीं, केंद्र सरकार और भाजपा शासित छह राज्यों ने इस कानून का समर्थन करते हुए सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप की अनुमति मांगी है। इन राज्यों का कहना है कि यह कानून वक्फ बोर्ड को अधिक समावेशी और पारदर्शी बनाता है।

केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि उन्हें विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट इस विधायी मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा, क्योंकि यह संसद का अधिकार क्षेत्र है।

सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय पीठ, जिसमें मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन शामिल हैं, बुधवार को इन याचिकाओं पर सुनवाई करेगी।

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